अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत का सीमा बंधन 14 सितम्बर तक शिथिल किया गया,आदेश जारी

Shri Mi
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बिलासपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग ,जगदलपुर,ट्रांजिट हॉस्टल,chhattisgarh,pwdरायपुर।राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत पदों के सीमाबंधन को अगले माह की 14 तारीख तक शिथिल करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में परसों 31 जुलाई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर त्वरित अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने अगले ही दिन मंत्रालय से इस संबंध में परिपत्र के रूप में औपचारिक आदेश जारी कर दिया।

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विभाग द्वारा अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को इस संबंध में कल एक अगस्त को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह आया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत पदों के सीमाबंधन के फलस्वरूप कुछ विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की वजह से ऐसे प्रकरण लंबित हैं।

अतः अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के 14 जून 2013 के निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 8 (1) में प्रावधानित दस प्रतिशत के सीमाबंधन को 14 सितम्बर 2018 तक के लिए शिथिल किया जा रहा है।

परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण 14 सितम्बर तक सुनिश्चित किया जाए और 30 सितम्बर 2018 तक सभी विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से भेजा जाए कि उनके विभाग में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के सभी मामलों का निराकरण कर दिया गया है। पेंशनर्स फेडरेशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक श्री वीरेन्द्र नामदेव ने कर्मचारियों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रति आभार प्रकट किया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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