अपराध और दुर्घटना में पीडि़त व्यक्तियों को भी क्षतिपूर्ति मिलेगी:एडीजीपी विज

Shri Mi
2 Min Read

रायपुर।अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय द्वारा ’पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज पुलिस लाइन रायपुर स्थित ट्रांजिट मेंस के सभागार में किया गया।कार्यशाला का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) आर.के. बिज ने किया। कार्यशाला में सभी जिलों से आए पुलिस अधिकारियेां को संबोधित करते हुए श्री विज ने कहा कि अपराध की काई भी घटना हो उसमें अपराधी के अलावा पीडि़त पक्ष होता है, जिसे मुआवजा मिलने का प्रावधान है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

यह मुआवजा राशि पुलिस अधीक्षक के अभिमत पश्चात कलेक्टर के माध्यम से मिलती है। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा भी पीडि़त को मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। अतः पीडि़तों को मुआवजा दिलाने में पुलिस को सकारात्मक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।

विज ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि आरोपी और पीडि़त दोनों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें और आवश्यक हो तो पीडि़त को चिकित्सीय सुविधा भी शीघ्र उपलब्ध कराएं।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में जान गवांने अथवा घायल व्यक्तियों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान निर्धारित है।

यदि किसी अज्ञातवाहन द्वारा दुर्घटना को अंजाम दिया जाता है, तो भी निर्धारित बीमा कम्पनी द्वारा पीडि़त व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। श्री विज ने आशा व्यक्त किया कि प्रदेश के सभी जिलों से आए पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर कार्यशाला से प्राप्त जानकारी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पीडि़तों को मदद दिलाएंगे।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close