दिल्ली।गुजरात उच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज कराने पर उपचार के खर्च में दस प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति परदीवाला की पीठ ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति के बारे में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान स्थिति का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया।इस बीच, खंडपीठ ने निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 परीक्षण कराने की पूर्व अनुमति लेने से संबंधित अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन की याचिका की भी सुनवाई की। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेने की शर्त को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में ई-मेल के जरिये सूचना देना ही पर्याप्त होगा। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
गुजरात उच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज कराने पर दस प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर