बिलासपुर। कलेक्टर अन्बगलन पी. ने मंगलवार को टी.एल. की बैठक में चौक-चैराहों और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले ठेलों को शनिचरी बाजार स्थित चैपाटी में शिफ्ट करने, अवैध पार्किंग के लिए जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। रविवार को सदर बाजार में लगाये जाने वाले दुकानों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाये और उन्हें शनिचरी बाजार के चैपाटी में व्यवस्थित किया जाये। गोलबाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व में कार्यवाही की गई थी, लेकिन अब फिर से दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अतिक्रमण को सख्ती से हटाने का निर्देश दिया। यातायात को व्यवस्थित करने के लिए महाराणा प्रताप चैक में अस्थाई डिवाईडर बनाने का निर्देश दिया।
छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अवैध निर्माणों के नियमितीकरण और इसमें शस्ति की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2016 लागू किया गया है। यह अधिनियम 01 अगस्त 2016 से प्रभावशील हो गया है।
इस अधिनियम के अनुरूप 01 नवंबर 1984 से 01 अगस्त 2016 के मध्य अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय अनाधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर अन्बलगन पी. ने नगरीय निकायों को कार्रवाई नगरीय निकायों को अवैध मकानों का चिन्हाकन कर सील करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।