गौरांग बोबड़े…आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

BHASKAR MISHRA
1 Min Read
edit_sidhiबिलासपुर—रामा मैगनेटो मॉल के टीडीएस बार से बाहर गौरांग की लाश मिलने के बाद हिरासत में लिए गए चार युवकों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। युवकों को गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने परिजनों की याचिका को नकारते हुए आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।
                   गौरांग बोबड़े की हत्या या हादसा…परिजन और शहर की जनता पुलिस से पूछ रही है। पुलिस ने मामले में टैक्निकल साक्ष्य के आधार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। किंशुक अग्रवाल, करन खुशलानी, करन जयसवाल को साक्ष्य छुपाने के आरोप में हिरासत मे लिया है। अंकित मल्होत्रा को पुलिस गैर इरादतन हत्या का दोषी बता रही है।
                चारो के खिलाफ पुलिस ने धारा 304, 291,34 का अपराध दर्ज किया है। मामले में आज पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की मांग की। आरोपियो के परिजनो ने पंचम न्यायाधीश यंशवत वासनिकर की न्यायालय में जमानत की याचिका लगाई गई थी। बहस के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए। चारों को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है।  मामले में अगली सुनवाई अब पांच सितम्बर को होगी।
close