रायपुर।कोरोनावायरस महामारी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं व साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर जिला (एक जिले से दूसरे जिले) आवागमन के लिए टैक्सी व ऑटो के 28 मई से परिचालन के लिए शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है. इस बाबत परिवहन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय/अति क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी को पत्र जारी किया है. सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
बता दें कि जिन शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है ,उनमें जिले के अंदर टैक्सी/ ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा.अंतर जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन एवं आवागमन के लिए ऑनलाइन ई पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।cg covid19 ईपास एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ही पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. वेब लिंक के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए आवेदन किया जा सकता है.
ऑनलाइन पास के बिना अंतर जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी.बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जाएगी.टैक्सी/ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना स्वच्छता और सोशल फिजिकल डिस्टेंस तथा नियंत्रण के लिए जारी एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.