बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की ओर से जाति के मुद्दे पर पेश की गई याचिका खारिज कर दी है। मामले में सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में हुई । जिसमें अजीत जोगी ने अपनी जाति को लेकर उच्च स्तरीय छानबीन समिति की ओर से की जा रही जाँच को चुनौती दी थी। कोर्ट नें प्राथमिक सुनवाई में अपरिपक्व मानते हुए याचिका खारिज कर दी ।
जानकारी मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने एक रिट याचिका उच्च न्यायलय मे लगायी थी । याचिका मे उन्होंने 23/3/2019 को उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी । जिसमे उन्होंने कहा था की नोटिस जारी करने मे नियमो का पालन नहीं किया गया है । राज्य शासन की तरफ से तर्क पेश करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता श्रीमती फौजिया मिर्जा एवं संत कुमार नेताम शिकायतकर्ता के तरफ से अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि याचिका अपरिपक्व है । क्योंकि उच्च न्यायलय के द्वारा पूर्व मे पारित आदेश एवं उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा 24 नवंबर 2014 को पेश जाँच प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि अजीत जोगी की जाति सन्देहपूर्ण है । उन्होने यह भी कहा कि यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के पालन मे किया जा रहा है एवं अजीत जोगी ने अपना जवाब भी प्रस्तुत कर दिया है । उसके बाद न्यायलय ने दोनों पक्षों को सुनाने के बाद दस्तवेजो एवं पूर्व मे पारित आदेश के पश्चात पाया कि याचिका अपरिपक्व है । इसलिए याचिका ख़ारिज की जाती है ।