बिलासपुर—- हाईकोर्ट में बुधवार को पूर्व में दाखिल स्वर्गीय अजीत जोगी की याचिका पर सुनवाई हुई। स्वर्गीय जोगी ने तात्कालीन समय हाईपावर कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने की चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश आरसीएस सामंत की बेंच ने तीन सप्ताह का समय देकर सुनवाई अगली तारीख के लिए टाल दिया है।
बुधवार को स्वर्गीय अजीत जोगी की जाति मामले को लेकर दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में सुनवाई हुई। जानकारी देते चलें कि तात्कालीन समय अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ उनकी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त दिए जाने को लेकर चुनौती दी थी। अजीत जोगी की निधन के बाद जोगी की जाति मामले को लेकर पहली बार सुनवाई हुई।
अजीत जोगी के निधन के बाद बुधवार को कोर्ट में मौजूद होकर पुत्र अमित जोगी और पत्नी रेनू जोगी ने एक आवेदन कर प्रकरण में वैधानिक उत्तराधिकारी बनाये जाने का निवेदन किया। मामले में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्त्व और संदीप दुबे ने जवाब के लिए समय माँगा।
जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच ने सुनवाई करते हुई मामले में तीन सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई अगस्त के अंतिम सफ्ताह में होगी। कोर्ट ने मामले में अमित और अजीत जोगी को अलग से याचिका दायर करने को भी कहा।