पंचायत चुनाव-अधिकारियों/कर्मचारियो के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध,3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव,देखे शेड्यूल

Shri Mi
6 Min Read

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।जिसे लेकर बिलासपुर कलेक्टर ने अवकाश को लेकर ज्ञापन जारी किया है।जिसमे अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश को लेकर बात कही गई है।  सीजीवालडॉटकॉम न्यूज़ के व्हाट्सएप् से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

             
Join Whatsapp Groupयहाँ क्लिक करे

जिले के अम्बिकापुर, उदयपुर, एवं लखनपुर जनपद पंचायत में 28 जनवरी 2020, मैनपाट एवं सीतापुर जनपद पंचायत में 31 जनवरी 2020 तथा लुण्ड्रा एवं बतौली जनपद पंचायत में 3 फरवरी 2020 को मतदान होगी। मतदान प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगी। मतदान के दिन ही मतगणना होगी।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 30 दिसम्बर को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन दाखि़ल करने की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। 6 जनवरी को अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन दाखिल होगा। 7 जनवरी को संवीक्षा होगी। 9 जनवरी तक नाम वापसी। 9 को ही प्रतीक चिन्ह का आवंटन होगा। अंतिम सूची का प्रकाशन भी 9 को ही होगा। पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा। मत पत्रों में फोटो नहीं होगी। नोटा का ऑप्शन नहीं होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) श्रीमती रानू साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के त्रिस्तरीय पंचायत में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री ए.के.वाजपेयी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश कुमार चन्द्राकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रेमलता चंदेल मौजूद थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोशणा के अनुसार जिले में तीन चरणों में निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराएॅ जाएंगे। प्रथम चरण में विकासखण्ड डौण्डीलोहारा, डौण्डी, द्वितीय चरण में विकासखण्ड गुण्डरदेही, गुरूर और तृतीय चरण में विकासखण्ड बालोद में सम्पन्न किया जाएगा। निर्वाचन गैर दलीय आधार पर तथा मतपत्र मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन तीनो चरण के लिए 30 दिसम्बर 2019 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से होगा और उसी दिन से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी 2020 को अपरान्ह 03.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 07 जनवरी को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि 09 जनवरी 2020 अपरान्ह 03.00 बजे तक निर्धारित की गई है। प्रथम चरण का मतदान 28 जनवरी 2020, द्वितीय चरण का मतदान 31 जनवरी 2020 और तृतीय चरण का मतदान 03 फरवरी 2020 को होगा। मतदान का समय प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान के पश्चात मतगणना की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के अंतर्गत आने वाले पंचायतों में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1137 है। जिसमें विकासखण्ड बालोद में 167, गुरूर में 225, गुण्डरदेही में 277, डौण्डीलोहारा में 298 और विकासखण्ड डौण्डी में 170 मतदान केन्द्र है। जिले में जिला निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 14 है। जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 101 है। जिसमें बालोद विकासखण्ड में 16, गुरूर में 21,  गुण्डरदेही में 24, डौण्डीलोहरा में 25 और डौण्डी विकासखण्ड में 15 जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 435 है, जिसमें बालोद विकासखण्ड में 60, गुरूर में 78, गुण्डरदेही में 117, डौण्डीलोहारा में 120 और डौण्डी विकासखण्ड में 60 ग्राम पंचायत शामिल है। जिले में वार्डों की संख्या 6291 है, जिसमें बालोद विकासखण्ड में 900 वार्ड, गुरूर में 1199, गुण्डरदेही में 1684, डौण्डीलोहारा में 1635 और डौण्डी विकासखण्ड में 873 वार्ड शामिल है। जिले में जनपद पंचायवार कुल मतदाता 5,65,658 है। जिसमें पुरूष मतदाता 2,82,166, महिला मतदाता 2,83,487 और 05 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति किया गया है। सरपंच एवं पंच के नाम निर्देशन के लिए 45 कलस्टर बनाया गया है। जनपद सदस्य का नाम निर्देशन के लिए जनपद पंचायत कार्यालय एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए न्यायालय कलेक्टर कक्ष में लिए जाएंगे। प्रतिभूति निक्षेप की राशि वार्ड के पंच के मामले में पचास रूपए, ग्राम पंचायत सरपंच के मामले में एक हजार रूपए, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में दो हजार रूपए और जिला पंचायत सदस्य के मामले में चार हजार रूपए है। जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो वहॉ उसे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगा।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close