पुणें में छिपा था 307 का आरोपी..2 साल पहले चकमा देकर हुआ था फरार..मां बाप से आया था मिलने

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- सिविल लाइन पुलिस ने दो साल से फरार 307 के आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। बिलासपुर स्टेशन से फरार होने के बाद आरोपी के खिलाफ तोरवा थाना में 224 का प्रकरण दर्ज था।आरोपी  साजिद खान ने गिरफ्तार होने के बाद बताया कि वह पुणें में पिछले दो साल से रोजी मजदूरी का काम कर रहा था। माता पिता से मिलते मंगला स्थित धुरीपारा आया था। 

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                 दो दिन पहले न्यायालय से फरार बंदी कैदी को पकड़े जाने के बाद पुलिस कप्तान ने थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि अब तक फरार सभी अपराधियों की धरपकड़ अभियान चलाया जाए। इस बीच सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी को जानकारी मिली कि दो साल पहले बिलासपुर रेलवे स्टेशन से फरार आरोपी साजिद खान अपने माता पिता से मिलने घर आया है। जानकारी के बाद परिवेश तिवारी के निर्देश पर फरार बंदी कैदी के ठिकाने की रैकी करवाई। मामले की जानकारी पुलिस कप्तान को दी। 

              परिवेश तिवारी ने बताय कि पुलिस कप्तान के निर्देश पर एडिश्नल एसपी ओमप्रकाश शर्मा और सीएसपी ओपी यादव की अगुवाई में फरार बंदी कैदी को पकड़ने अभियान चलाया गया। धूरी पारा मंगला स्थित साबिद खान पिता आबिद खान उम्र 25 साल की घेराबन्दी की गयी। अन्ततः फरार बंदी साबिद को उसके घर से पकड़ लिया गया।

                   ओमप्रकाश शर्मा और परिवेश तिवरी ने जानकारी दी कि पूछताछ के दौरान आरोपी साबिद ने बताया कि वह फरारी के बाद पुणें में अपने परिवार के साथ रहने लगा। इस दौरान निर्माण कार्य में रोजी मजदूरी करता था।

                 पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार बंदी साबिद खान के खिलाफ अकलतरा में आईपीसी की धारा 307 का अपराध दर्ज था। मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसे  सेन्ट्रल जेल बिलासपुर में विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया था। मामले की सुनवाई अकलतरा न्यायालय में चल रही थी। एक दिन सेन्ट्रल जेल से पेशी के लिए पुलिस की निगहबानी में अकलतरा न्यायालय में पेश करने बिलासपुर स्टेशन लाया गया। मौका पाकर वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बाद में पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पर साबिद खान के खिलाफ तार बाहर थाना में आईपीसी की धारा 224 के तहत अपराध दर्ज किया गया।  फरारी के बाद आरोपी की लगातार खोजबीन की जा रही थी।

             ओमप्रकाश और परिवेश ने जानकारी दी कि आरोपी साबिद खान 2017 में अकलतरा में गिरफ्तारी के बाद भी फरार हो चुका है। मामला 224 के तहत अकलतरा थाने में दर्ज है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसका भाई जाबिद खान जिसकी मौत हो चुकी है।  2016 में तखतपुर न्यायालय से पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया था। बाद में पकड़ा गया। जमानत मिलने के बाद उसने आत्महत्या कर लिया।

            आरोपी साबिद खान ने बताया कि फरारी के दौरान अपनी पत्नी और बच्ची के साथ पुणें रोज मजदूरी कर रहा था। परिवेश तिवारी ने बताया कि बंदी को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना तारबाहर के हवाले कर दिया गया है।  बताते चलें कि दो दिन पहले ऐसे  ही एक  मामले में  न्यायालय से फरार बंदी कैदी  छन्नु को बिरकोना से पकड़ा गया है।

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