बिलासपुर—- सिविल लाइन पुलिस ने अपहरण और बलात्कार के आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 और 3, 4 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया है।
थानेदार ने बताया कि 25 जुलाई को थाना में उपस्थित होकर पीड़िता के पिता ने लिखित शिकायत की। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 17 साल की नाबालिग बेटी 22 जुलाई की दोपहर एक बजे से गायब है। अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण किया है।
रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि राजेश यादव कोटा में अपने रिश्तेदार के यहां पीड़िता के साथ छिपा है। जानकारी के बाद तत्काल पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। आरोपी को मौके से धर दबोचा गया।
पूछताछ के दौरान पीडिता ने बताया कि अपहरण के बाद राजेश ने शारीसिक सम्बन्ध बनाया। इसके अलावा आरोपी राजेश ने भी अपराध कबूल किया। राजेश के खिलाफ अपराध कबूल करने के बाद आईपीसी की धारा 366, 367, और पास्को एक्ट 3, 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।