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नईदिल्ली।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बस निर्माण और बस बॉडी के संबंध में अपने कड़े नियम जारी किए है, जिसके अनुसार उन्हीं बसों का आरटीओ से पंजीयन किया जाएगा, जो एजेंसी या बॉडी बिल्डर भारत सरकार से अधिमान्यता प्राप्त डीलरशिप होगी। इसके बाद उस बॉडी बिल्डर को संबंधित परिवहन कार्यालय से व्यापार का प्रमाण पत्र हासिल करना होगा।ऐसी एजेंसी से बनी बसों का ही पंजीयन किया जाएगा।नए निर्देशानुसार अब कोई भी बस ऑपरेटर अपनी इच्छानुसार 28 की जगह 30 या अधिक सीटें नहीं कर पाएगा। नए निर्देशानुसार बस ऑपरेटर भारत सरकार द्वारा निर्धारित बस निर्माता एजेंसी को मान्यता लेनी होगी।
बस ऑपरेटर अब नहीं कर पाएंगे 28 की जगह 30 या ज्यादा सीट,नियम जारी
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर