पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ शिकायत के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी कमलकांत तिवारी को आईजी दफ्तर बुलाकर बयान लिखवाने का नोटिस जारी किया है। आरोपी कमलकांत तिवारी तात्कालीन समय पंचायत विभाग में उपसंचालक थे । राज्यपाल का फ़र्ज़ी हस्ताक्षर करने को लेकर फिलवक्त फरार थे। लेकिन कोर्ट ने तिवारी को आईजी कार्यालय बुलाकर बयान दर्ज करने को कहा था।
पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ डॉ मंजीत ने प्रताड़ना का मामला जिला कोर्ट में लगाया था,। कोर्ट ने पुलिस को मामले में जाँच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। आदेश के बाद रायपुर पुलिस ने डॉ मंजीत बल के साथ गवाहों और पंचायत विभाग के कई अधिकारीयों को आईजी कार्यालय पहुंचकर बयान लिखाने को कहा था।
तात्कालीन समय विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कमलकांत तिवारी का भी बयान लिया गया था। कमलकांत पर पहले से ही धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। पुलिस ने हाईकोर्ट में अपने शपथ पत्र में तिवारी को फरार बताया । डॉ मंजीत के पिटीशन पर हाईकोर्ट ने 11 लोगों को नोटिस जारी कर 6 हफ़्तों के भीतर जवाब देने को कहा है।