मनमानी ट्यूशन फीस के खिलाफ याचिका.प्रीति ने बताया..आदेश का हो रहा उल्लंघन.अभिभावकों को राहत नहीं

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— निजी स्कूलो में ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी वसूली के खिलाफ रायपुर निवासी प्रीती उपाध्याय ने वकील  प्रकाश तिवारी के माध्मय से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में प्रीति उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी निजी स्कूल संचालक मनमानी बाज नहीं आ रहे हैं। ट्यूशन फीस के नाम पर अनाप सनाप वसूली हो रही है।
 
                     जानकारी देते चलें कि एक महीने पहले हाईकोर्ट ने फीस को लेकर फैसला किया है कि कोरोना काल में तमाम परेशानियों के मद्देनजर निजी स्कूलों को अपने शुल्क में छूट देना होगा। सभी निजी स्कूल.. कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों से मात्र ट्यूशन फीस ले सकते है। इसके अलावा आनलाइन क्लास का संचालन कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निजी स्कूल संचालकों ने ट्यूशन फीस का फरमान जारी कर दिया।फैसले के बाद निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस वसूली के नाम अभिभावकों से मनमानी राशि वसूलना शुरू कर दिया।
 
              अभिभावकों ने ट्यूशन फीस के नाम से मनमानी फीस वसूली के खिलाफ वकील प्रकाश तिवारी के माध्यम हाईकोर्ट में यायिका दायर किया। याचिकाकर्ता रायपुर निवासी प्रीति उपाध्याय ने बताया कि निजी स्कूल हाईकोर्ट के फैसले का सहारा लेकर आदेश की अवमानना कर रहे हैं। आदेश की आड़ में ट्यूशन फ़ीस का निर्धारण अवैध और अनुचित रूप से किया जा रहा है। जबकि ट्यूशन फीस कभी भी पूर्व में स्प्ष्ट नहीं किया गया  है। साथ ही निजी स्कूल स्कूल संचालक मनमानी तरीके से ट्यूशन फीस की परिभाषा दे रहे हैं। अन्य मदों की राशि को भी ट्यूशन फीस जोड़कर लिया जा रहा है। अभिभावकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलते नजर नहीं आ रहा है।
 
                 प्रीति ने बताया कि ट्यूशन फीस के नाम पर मनमानी वसूली हाईकोर्ट आदेश का खुला उल्लंघन है। इसलिए याचिका दायर कर टयूशन फ़ीस का स्पष्ट निर्धारण की मांग की है। जिससे अभिभावकों पर अनुचित आर्थिक बोझ ना पड़े। क्योंकि 8 घंटो की स्कूल और वर्तमान 2.30 घन्टे की ऑनलाइन पढ़ाई की तुलना मे फ़ीस की समानता भी विसंगति पूर्ण है।
 
              याचिका कर्ता के वकील प्रकाश तिवारी ने बताया कि 20 अगस्त को मामले में सुनवाई होगी।

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