मुख्य अभियंता और ठेकेदार को नोटिस

BHASKAR MISHRA
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IMG-20160217-WA0020बिलासपुर–श्रम विभाग ने हाईकोर्ट परिसर में निर्माणाधीन ज्यूडिश्यल बिल्डिंग हादसे के बाद बिलासपुर के कार्यपालन अभियंता एसआर सिन्हा, बिल्डर विकास महतो और पेटी कांट्रेक्टर संध्या अग्रवाल को श्रम नियोजक होने के कारण नोटिस जारी किया है। एक दिन पहले निर्माणाधीन छत गिरने से मलवे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई थी। दो लोग गंभीर रुप से घायल है। दर्जन से अधिक लोगों का इलाज सिम्स में चल रहा है।

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घटना को गंभीरता से लेते हुए कोरबा सांसद बंशीलाल महतो के पुत्र और डीबी कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर विकास महतो के खिलाफ श्रम अधिनियम की धारा 47/50 1996 के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही महतो को श्रम विभाग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद ठेकेदार ने सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया। ना ही कार्य से संलग्न श्रमिको को सुरक्षा के उपकरण ही मुहैया करवाया गया है।

श्रम विभाग ने वेतन पंजी नियम 78(2) बी के तहत कारण बताओ नोटीस जारी किया है। विभाग ने कडे शब्दो में कहा कि यदि कोई श्रमिक प्राईवेट हॉस्पिटल में अपना उपचार करवाता है तो उसका खर्च भी ठेकेदार को करना होता है। अपोलो में जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे सुखी राम और तपन के उपचार का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

श्रम विभाग अधिकारी दीपक पाण्डेय ने बताया कि यदि हादसे में किसी मजदूर अंग भंग हो जाता है तो उसे 75 हजार की सहायता राशी भी दिलाई जाएगी। यह जानकारी श्रम विभाग पदाधिकारी दीपक पांडेय ने दी है।

 

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