लॉकडाउन अवधि में कई सेवाओं को मिली सशर्त छूट : राज्य शासन द्वारा आदेश जारी

Shri Mi
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सरगुजा।सरगुजा जिला कोविड-19 के संक्रमण से अब तक मुक्त है इसलिए ग्रीन जोन में है। राज्य शासन द्वारा ग्रीन जोन वाले जिलो में लॉकडाउन अवधि में जनता की समस्याओं को कम करने हेतु 20 अप्रैल से कई सेवाओं को शुरू करने सशर्त छूट दी गई है। जारी आदेशानुसार अस्पताल नर्सिंग होम क्लिनिक टैलीमेडिसिन सुविधाएं, मेडिकल लैब सहित स्वास्थ्य एवं मेडिकल अधो संरचना का निर्माण इकाईयां, कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियां, मच्छली पालन, बागान संबंधि गतिविधियां, पशुपालन संबंधि गतिविधियां, बैंकिंग सेवाएं समाज कल्याण आवासीय संस्थाएं अबजरवेशन होम समाजिक सुरक्षा, पेंशन व्यवस्था, मनरेगा का कार्य, डॉक सेवा, डॉकघर, जल प्रदाय सभी माल वाहक ट्रक एवं अन्य वाहनों को अधिकतम दो वाहन चालक तथा एक सहायक के साथ संचालन के अनुमति आवश्यक सामग्रीयों के सप्लाई चेंन से संबंधि इकाईयां, खुदरा एवं थोक विक्री से संबंधित दुकाने, ठेले एवं राशन दुकाने, फल एवं सब्जी, दुध एवं डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री, मीट अण्डे, मच्छली, पशु चारा आदि विक्रय कर रही हो।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप(NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

             
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उनका सोशल डिस्टेंस मैंटेन करने की शर्त पर समय-सीमा के बंधन के बिना संचालन की अनुमति होगी। इसके साथ ही ई-कामर्स कम्पनियां, ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससी केन्द्र, कुरियर सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्र के ईट भठ्ठे भी संचालित होंगे। आपातकालिन सेवाओं जैसे मेडिकल इमरजेंसी, वेटनरी एवं आवश्यक सामग्री क्रय हेतु निजी वाहनों की अनुमति होगी। चौपहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा केवल पीछे की सीट में एक सवारी बैठाने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहनों में केवल चालक को ही अनुमति होगी। स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ाई आदि की सेवाएं जारी होंगे। इसके साथ ही उद्योगिक ईकाइयां, विनिर्माण स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हुए चालू रखने की अनुमति होगी। कार्यस्थल पर प्रत्येक पाली के मध्य एक घण्टे का अंतराल तथा सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखना होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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