2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन पर 100 फीसदी जुर्माना

Shri Mi

India_currency_2000_AFPनई दिल्ली।दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन अब गैर-कानूनी माना जाएगा और ऐसा करने पर भारी जुर्माना भरना होगा।सरकार ने मंगलवार को यह नया प्रस्ताव रखा है।नए नियमों के मुताबिक तय सीमा से अधिक राशि के नकद लेनदेन पर 100 फीसदी तक जुर्माना लगेगा।फरवरी में आम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि नकद लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपये तय की जानी चाहिए लेकिन अब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर अगले महीने से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से नकद लेनदेन की अधिकतम राशि दो लाख रुपये करने का फैसला किया है।सरकार का यह पहल कालेधन पर अंकुश लगाने और लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                           बजट पेश किए जाने के बाद राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि सरकार सभी बड़े नकद लेनदेनों पर नजर रखेगी।इससे पहले सरकार ने 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन के लिए पैन कार्ड या आयकर पहचान की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था।हालांकि सरकार, बैंकिंग कंपनियों, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक या को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए नकद लेनदेन की सीमा लागू नहीं होगी।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close