इन राज्य़ों में होली पर कोरोना भारी, जानें कैसे-कैसे लगाए गए प्रतिबंध

Shri Mi
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नई दिल्ली-रंगों का त्योहार होली पूरे भारत में अलग-अलग तरह के रंगों और खानपान के साथ मनाया जाता है. इस साल यानि 2021 में दो दिवसीय उत्सव में 28 मार्च को छोटी होली या होलिका दहन (Holika Dahan) और 29 मार्च को धुलंडी (Dhulendi) या रंगवाली होली (Holi) के तौर पर मनाया जाएगा. हालांकि 2020 से चल रही कोरोना महामारी के चलते त्योहारों की चमक काफी फीकी सी पड़ गई है. भारत में दिन पर दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए इस साल होली पर होने वाले सभी इंवेंट्स, पार्टियों और किसी भी तरह के पब्लिक प्रोग्राम पर ज्यादातर जगहों पर रोक लगा दी गई है. आज हम आपको कुछ ऐसे ही राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कोविड-19 (COVID-19) की वजह से होली से जुड़े सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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उत्तराखंड में नई गाइडलाइंस
कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच उत्तराखंड सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें लोगों को होली, महाकुंभ और अन्य त्योहार के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है. नए एसओपी के अनुसार मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा. उत्तराखंड सरकार ने महामारी के कारण इस वर्ष कुंभ को 30 दिनों तक सीमित करने का निर्णय लिया है.

दिल्ली में भी सार्वजनिक होली नहीं
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने निर्देश दिया है कि आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि आदि के दौरान सार्वजनिक उत्सव और सभाओँ पर रोक रहेगी. सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों, धार्मिक स्थानों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसमें कहा है कि दुनिया में महामारी घोषित किए जा चुके कोरोना को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है. दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी.

हरियाणा में सार्वजनिक उत्सव पर रोक
हरियाणा सरकार ने आगामी होली त्योहार के मद्देनजर सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है. पिछले कुछ दिनों के दौरान, हरियाणा में रोजाना 800 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं. गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट में कहा कि हरियाणा सरकार ने होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है. गुरुग्राम, करनाल, अंबाला और पंचकूला सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में शामिल हैं.

महाराष्ट्र में समारोह पर रोक
कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम ने 28 और 29 मार्च को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर होली समारोह पर रोक लगा दी है. वहीं, पुणे में भी नए मामलों में उछाल को देखते हुए सार्वजनिक और निजी स्थानों पर होली समारोहों को प्रतिबंधित कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रिसॉर्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होली समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस दौरान आवास समितियों को 28 और 29 मार्च को अपने परिसर में होली समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. 

गुजरात में सार्वजनिक उत्सव पर रोक
गुजरात सरकार ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए होली के दौरान सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि होलिका दहन की रस्म को छोटे समारोहों में करने की अनुमति दी गई है. गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 29 मार्च को महामारी के कारण सार्वजनिक उत्सव और सामूहिक समारोह की अनुमति नहीं दी जा सकती है. होली की पूर्व संध्या पर पारंपरिक होलिका दहन का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन केवल सीमित संख्या में लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी. आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दौरान दौरान अधीक भीड़ इकट्ठा न हो और लोग कोविड-19 के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें.

मध्य प्रदेश में घरों में मनेगी होली 
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए लोगों से अपने घरों के भीतर ही होली मनाने की अपील की है. इस दौरान राज्य में होली के मौके पर कोई मेला नहीं लगेगा. कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि 20 से ज्यादा केस वाले जिलों में सिनेमाघर, क्लब, स्वीमिंग पूल और रेस्टोरेंट बगैरह बंद हो जाएंगे. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी, लेकिन पार्सल ले जाने की अनुमति होगी. शादी समारोह में 50 और शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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