हॉस्टल से नदारद सुपरिन्टेडेंट पर गिरी गाज…. कलेक्टर ने किया सस्पैंड

Chief Editor
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कवर्धा। कलेक्टर  अवनीश कुमार शरण ने बोड़ला विकासखंड के आदिवासी बालक छात्रावास सिंघारी में छात्रावास अधीक्षक  भुपेन्द्र कुमार नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित आदिवासी बालक छात्रावास सिंघारी विकासखंड बोड़ला का पिछले दिनों आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आदिवासी बालक छात्रावास सिंघारी में कार्यरत  भुपेन्द्र कुमार नेताम छात्रावास अधीक्षक,सक्षम अधिकारी को सूचना दिए बिना कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए तथा संस्था में आवासीय रूप से अध्ययनरत कोई भी छात्र छात्रावास में उपस्थित नहीं थे ।

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साथ ही छात्रावास के आवासीय, पेयजल, भोजन, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था अत्यंत ही निम्न स्तर का पाया गया है। श्री नेताम का उक्त कृत्य उनको सौंपे गए दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता अनुशासनहीनता का द्योतक है, जो सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के प्रावधानों के विपरित है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान अनुसार भुपेन्द्र कुमार नेताम छात्रावास अधीक्षक श्रेणी “द“ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कबीरधाम होगा।  भुपेन्द्र कुमार नेताम को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशाली होगा।

 

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