बिटान कम्पनी जीएम की जमानत याचिका खारिज…कार चोरी करने का आरोप,..मालिक की शिकायत पर पुलिस को तलाश

BHASKAR MISHRA
4 Min Read

बिलासपुर–अमानत में खयानत का आरोपी और आदतन फरार बदमाश आरसीसी बिटान मिक्स कंपनी के जीएम आदित्य कुमार सिंह को जिला सत्र न्यायलय ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। आदित्य सिंह छतौना- अमसेना बाईपास रोड स्थित आरसीसी बिटान मिक्स कंपनी में जीएम के पद पर कार्यरत था। नौकरी निकाले जाने के बाद हाल फिलहाल कम्पनी की कार चोरी कर फरार है। लगातार प्रयास के बाद भी फरार जीएम ने गाड़ी लौटाने से इंकार कर दिया है। बताते चलें कि आदित्य सिंह साल 2020 में आरसीसी बिटान कम्पनी मजदूर पर जानलेवा हमला का भी आरोपी है।

  चकरभाठा पुलिस थाना पहुंचकर दो दिन पहले छतौना- अमसेना बाईपास रोड स्थित आरसीसी बिटान मिक्स कंपनी के प्रबंध निर्देशक ने फरार और पद से हटाए गए पूर्व जीएम के खिलाफ कार चोरी का अपराध दर्ज कराया। शुक्रवार को मामले में जिला सत्र न्यायालय ने फरार कम्पनी के पूर्व जीएम को जमानत देने से इंकार कर दिया है।

 बताते चलें कि दो दिन पहले आरसीसी बिटान कम्पनी निदेशक राकेश कुमार व्यास ने चकरभाठा पुलिस को लिखित शिकायत में बताया कि आदित्य कुमार सिंह 2015 से कंपनी में प्लांट मैनेजर के रूप में काम शुरू किया। बाद में जीएम पद पर नियुक्त किया गया। 21 अगस्त 2020 में कंपनी कर्मचारी से जानलेवा मारपीट किया। जिससे मजदूर के कान का पर्दा फट गया। साथ ही गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी इलाज के बाद मजदूर को बचाया जा सका। मामले में मजदूर की शिकायत पर तत्कालीन समय चकरभाठा थाना में आदित्य सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 325 का अपराध भी कायम किया गया। घटना के बाद आरोपी को कम्पनी ने भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बरहहाल आदित्य सिंह इस समय जमानत पर है।

 

 शिकायत मे कम्पनी निदेशक  की तरफ से वकील अनिल सिंह चौहान ने बताया कि पद पर रहने के दौरान कम्पनी की तरफ से आदित्य कुमार सिंह को काम काज के लिए एक कार दिया गया था। कार का नम्बर CG 10 AX 1559 है। यह जानते हुए कि गाड़ी कंपनी की है बावजूद इसके बर्खास्त होने के बाद भी आरोपी ने साल 2020 से आज तक कम्पनी को कार नहीं लौटाया है। इसके चलते कम्पनी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार निवेदन के बाद उसने कार लौटाने का वादा तो किया…लेकिन अब लौटाने से साफ इंकार कर दिया है। देख लेने की धमकी भी दे रहा है। आरोपी आदित्य सिंह छतौना स्थित मकान नं. 67 इंदु इमेजिका कालोनी में निवास करता है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 408 के तहत अपराध दर्ज किया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

मामले में शुक्रवार को आरोपी की तरफ से वकील  ने एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका पेश किया। लेकिन न्यायालय ने अनिल चौहान के बहस पर मुहर जमानत देने से इंकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आदित्य कुमार सिंह अपराधिक प्रवृति का है। दो मामलों के अलावा उसके खिलाफ कई अपराध पुलिस थानो में दर्ज हैं।

TAGGED: , , , ,
close