बिलासपुर।अटल बिहारी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज राजनंदगांव द्वारा एक छात्रा का प्रवेश निरस्त किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 11 जनवरी को रखी गई है। हाईकोर्ट में नीट प्रवेश को लेकर चल रहे सिफ़त पाल सिंह अरोरा मामले में हुए आदेश के आधार पर डीएमई ने सभी छात्रों के निवास प्रमाण पत्र की नीट फार्म में दी गई जानकारी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इसी जांच के दौरान छात्रा इशिता मंडल का भी प्रमाण पत्र देखा गया। जिसको अटल बिहारी मेमोरियल कॉलेज राजनांदगांव में प्रवेश लेना था। इशिता का एक निवास प्रमाण पत्र अन्य राज्य का पाया गया है। नियमानुसार डीएमई ने इनका प्रवेश रद्द करने की अनुशंसा कर दी।
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