CG Teacher- DEO ने दो शिक्षकों को किया निलंबित,एक के इंक्रीमेंट पर रोक

Shri Mi
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कोरबा। कोरबा जिला में शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने के साथ ही शराब पीकर स्कूल आने वाले 2 शिक्षकों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की गाज गिराई है। वहीं एक अन्य लापरवाह शिक्षक की 2 वेतन वृद्धि रोकने का आदेश DEO ने जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वही DEO ने स्कूलों में अध्यापन कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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जानकारी के मुताबिक पहला मामला कोरबा विकासखंड कहां है। बताया जा रहा है कि यहां शासकीय प्राथमिक शाला सरसाडेवा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) श्री श्याम कुमार परमार विगत कई माह से अनुपस्थित था। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर विद्यालय आने की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच का आदेश दिया था।

जांच में विद्यालय के शिक्षक के खिलाफ मिली शिकायत सही पाए जाने पर DEO ने सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय करतला नियत किया गया है।

इसी तेरा दूसरा मामला विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा का है। यहां शासकीय प्राथमिक शाला पालढुरेना (संकुल समन्वयक सिमगा) में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय के पाठकान पंजी में 1 माह तक की अवधि में हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर सहायक शिक्षक (एलबी) के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। जारी निलंबन आदेश के अनुसार विकास खंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चंद्रलाल सांडिल सहायक शिक्षक (एलबी) के द्वारा पाठकान पंजी में 3 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक हस्ताक्षर नहीं पाया गया था।

इस संबंध में सहायक शिक्षक को स्पष्टीकरण जारी किया गया था,जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसके अलावा किसी भी अकादमी कार्य में सहयोग नहीं करने को लेकर भी इसे शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए DEO जीपी भारद्वाज ने निलंबित कर दिया है।

इसी तरह विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सरासडेवा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) पटैत सिंह पैकरा के खिलाफ भी विगत कई माह से अनुपस्थित रहने व विद्यालय आने पर शराब पीकर आने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

इस संबंध में कार्यालय विकासखंड कोरबा स्त्रोत समन्वयक से प्राप्त पत्र व ग्राम पंचायत श्यांग के सरपंच व ग्रामवासियों की ओर से दिए गए शिकायत प्रतिवेदन को गंभीर अनुशासनहीनता और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सहायक शिक्षक पटैत सिंह पैकरा का दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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