रायपुर।पुलिस महानिदेशक ए.एन. उपाध्याय की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में सभी जिला पुलिस अधीक्षक एवं रेंज पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा सभी राज्यों के पुलिस को निर्देश दिया गया है कि थानों में पंजीबद्ध एपआईआर को वेब पोर्टल पर 24 घंटे के भीतर अपलोड किया जावे ताकी आम जनता एवं पुलिस के मध्य पारदर्शिता रहें एवं आम जनता को पुलिस कार्यवाही का पता चल सके। उन्होंने कहा कि संचार क्रांति में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है इसी प्रकार राज्य पुलिस को भी निरंतर प्रयास करते हुए अपने आप को अपडेट करना होगा।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आर. के. विज, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाऐं एवं योजना प्रबंध द्वारा सीटीजन पोर्टल का निर्माण कराया गया है जिसमें थाना प्रभारी को सीटीजन पोर्टल पर थ्प्त् अपलोड करने एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा अपलोड थ्प्त् की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिए गये है। बैठक के दौरान श्री आर. के. विज द्वारा जानकारी दी गई कि सी.सी.टी.एन.एस. योजना के तहत वर्तमान में थानों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगती पर है एवं सीसीटीएनएस साफ्टवेयर से लिंक कर सीटीजन पोर्टल का माड्यूल तैयार कराया गया है जिसमें सभी थाना प्रभारी लॉगिन कर थ्प्त् को अपलोड कर सकेंगे।
हालांकि महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कुछ संवेदनशील प्रकरण जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संवेदनशील घोषित किया गया वे आम जनता को प्रदर्शित नहीं किये जावेंगेें। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी प्रकरण को स्वविवेक से आवश्यकतानुसार संवेदनशील मानकर प्रदर्शित नहीं करने की छूट दी गई है। कुछ दूरस्थ थानें जहां इंटरनेट कनेक्टीविटी नहीं है उनके लिए ऑफ-लाईन मॉड्यूल का भी निर्माण कराया गया है जिससे तीन दिवस के भीतर जिला मुख्यालय से आन-लाईन किया जा सकेगा।
सभी थाना प्रभारी द्वारा अपलोड कर संबंधित पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जावेगा जो पुलिस अधीक्षक के सहमति के पश्चात आन-लाईन किया जावेगा। सभी आम जनता को सीटीजन पोर्टल पर प्रदर्शित होगी जिसे डाउनलोड कर देखा जा सकेगा। निकट भविष्य में इस हेतु जिला एवं रेंज स्तर पर थानाप्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है जिससे थ्प्त् अपलोड करने की कार्यवाही समुचित तरीके से किया जा सके।