ढाबा संचालक की छह करोड़ की संपत्ति कुर्क

Shri Mi
1 Min Read

रायबरेली- उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिला प्रशासन ने गैंगेस्टर अधिनियम में कार्यवाही करते हुए एक समय मे मशहूर ढाबा चला रहे घोषित अपराधी की छह करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि गैंगेस्टर अधिनियम में घोषित अपराधी सुरेश यादव की चल व अचल संपत्ति जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ 3 लाख 50 हज़ार है कुर्क की है। जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश से जिला प्रशासन ने सुरेश यादव के कई भूखण्ड दुकान आदि जब्त कर ली है। सुरेश यादव के खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे है।

Join Our WhatsApp Group Join Now
Share This Article
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close