GP सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं,राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने का निर्देश

Shri Mi
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बिलासपुर।राजद्रोह के आरोपी और निलंबित सीनियर आईपीएस जीपी सिंह की याचिका पर आज सुनवाई के बाद उन्हें हाईकोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली। राज्य सरकार से कोर्ट ने इस मामले में केस डायरी और लिखित जवाब प्रस्तुत करने का है। अगली सुनवाई मंगलवार को तय की गई है। ज्ञात हो कि ईओडब्लू और एसीबी ने श्री सिंह के सरकारी बंगले और 15 अन्य ठिकानों पर पिछले दिनों छापेमारी की थी । उनके बंगले से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने के आधार पर रायपुर की कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया है।

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इन दोनों मामलों में कार्रवाई पर रोक लगाने तथा पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जीपी सिंह ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य शासन की ओर से जीपी सिंह को कोई भी राहत देने से पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की जा चुकी है।जीपी सिंह मामले की सुनवाई आज हाई कोर्ट में जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने और केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई मंगलवार 20 जुलाई को तय की गई है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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