हुक्का बार प्रतिबन्धः नगर विधायक शैलेष ने कहा.. सरकार का बड़ा निर्णय..सुरक्षित हुआ युवाओं का भविष्य..मील का पत्थर बनेगा सीएम का फैसला

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- नगर विधायक शैलेष पाण्डेय ने प्रदेश सरकार के हुक्काबारों पर प्रतिबन्ध के फैसले का स्वागत किया है। शैलेष ने बताया कि प्रदेश के मुखिया का फैसला निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं और नौनिहालों के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। शानदार फैसले के लिए मंत्रीमंडल के प्रति आभार भी जाहिर करता हूं।
 
फैसलाः मील का पत्थर साबित होगा
 
           हुक्काबार चलाने और हुक्का पीने वालों के खिलाफ सरकार का फैसला बहुत ही सुखद है। निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया और मंत्रीमंडल का फैसला सुखद के साथ बेहतर छत्तीसगढ़ निर्माण में मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह बातें नगर विधायक ने हुक्काबार पर कानूनी रूप से कानूनी जामा पहनाए जाने के फैसले पर कहा। 
 
वरिष्ठ मंत्रियों ने किया समर्थन
 
          शैलेश पाण्डेय ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सरकार के तीन साल और हुक्का बार चलाने  वालों को तीन साल की सजा का आंकड़ा मेल खाने वाला है। नगर विधायक ने बताया कि विधानसभा के शीतकाल में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय वितरण का विनियम संशोधन पारित किया गया। प्रदेश में अब हुक्का बार खोलना और चलाना दोनों अपराध होगा। मंत्रीमंडल का फैसला राज्य के युवा वर्ग को नशे की लत से छुटकारा दिलाने में सहयोग करेगा।
 
सडक से सदन तक आवाज
 
               बताते चलें कि सरकार ने नगर विधायक ने हुक्काबार और नशे के खिलाफ लगातार कमोबेश सभी मंच से पुरजोर करते रहे हैं। हुक्काबार और नशे के खिलाफ नगर शैलेश पाण्डेय ने जब तब विधानसभा में भी चिंता भी करते रहे हैं। मामले में  शैलेश पांडे ने विधानसभा में राज्य के मुखिया गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मिलकर कई बार नशे के गिरफ्त हो रहे युवाओं को लेकर दुख भी जाहिर किया था। साथ ही हुक्काबार को प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बाधा बताया था।
 
पीना और पिलाना..दोनों में कार्रवाई
 
                   हुक्काबार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खुशी जाहिर करते हुए विधायक पांडे ने बताया कि हुक्काबार के खिलाफ कानून बन जाने के बाद बिलासपुर ही नहीं  बल्कि प्रदेश के किसी भी शहर में हुक्का बार पार्लर का संचालन पूरी तरह से ताला लग गया है।
 
                          शैलेष ने बताया कि विधेयक के पास होने से हुक्का बारसंचालन करने वाले को 3 वर्ष की सजा होगी। साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। पीने वालों को भी अब नहीं छोड़ा जाएगा। इसका सीधा फायदा युवा पीढ़ी को मिलेगा। 
 
पुलिस की कार्रवाई से हलचल
 
           जानकारी देते चलें कि हुक्का बार पार्लर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिले में विधायक पांडे ने हमेशा आवाज को बुलंद किया। विधायक की सक्रियता के बाद पुलिस ने हुक्काबार के खिलाफ शहर के करीब 27 हुक्का बार पार्लरों धावा बोला। कोटपा एक्ट के तहत कई लोगों के खिलाफ अपराध भी दर्ज हुए। इसी तरह प्रदेश के सभी शहरों में भी पुलिस ने हुक्का बार पार्लरओ पर कार्यवाही की। फूड लायसेंस की आड़ में हुक्का बार चलाने वालों को नहीं छोड़ा गया। 

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