बिलासपुर।39 वर्ष नौकरी के बाद भी समय पर प्रमोशन नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पदोन्नति संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक सहित महाप्रबंधक और जिला विपणन अधिकारी को दिए हैं। शांतिनगर निवासी श्रीराम देशपांडे ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । इसमें यह कहा था कि वह 1982 से छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मर्यादित में सहायक के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्तमान में वह खाद्य भंडारण केंद्र सरगांव में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं।
39 साल की सेवा पूरी करने पर 10 जून 2020 को पहली पदोन्नति का लाभ दिया गया। जबकि पदोन्नति का लाभ 26 नवंबर 2017 को जारी पदोन्नति सूची में दे दिया जाना था। लेकिन विभागीय कार्रवाई लंबित रहने का हवाला देते हुए उक्त वर्ष में पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया।