IT Return: आईटी विभाग ने जारी किया ITR-1 and ITR-4 फॉर्म

Shri Mi
3 Min Read

IT Return/वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ऑनलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म पेश किए हैं. यह विकास योग्य करदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म एक्टिव होने के बाद आसानी से अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में सक्षम बनाता है.

             
Join Whatsapp Groupयहाँ क्लिक करे

ई-फाइलिंग वेबसाइट के मुताबिक, आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन आईटीआर-1 (ITR-1) और आईटीआर-4 (ITR-4) उपलब्ध कराया है. विशेष रूप से, ऑनलाइन फॉर्म पहले से भरे हुए डेटा के साथ आता है/IT Return

जिसमें फॉर्म -16 (Form-16), सैलरी डिटेल्स, बचत खातों से ब्याज आय और फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज आय जैसे स्रोतों से जानकारी शामिल होती है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑनलाइन फॉर्म एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म से अलग है, जिसे करदाताओं को आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद डाउनलोड करने और बाद में ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करने की जरुरत होती है.

एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म की तुलना में, ऑनलाइन आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर फाइल (How to file online ITR) करने के लिए यूजर को बेहतर विकल्प प्रदान करता है. यह कर विभाग (Tax Department) को प्रस्तुत करदाता की घोषणाओं में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और फॉर्म -16 के साथ प्रदान की गई जानकारी को क्रॉस-रेफरेंस देता है.IT Return
50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाता, जिसमें सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम और 5,000 रुपये से कम ब्याज और कृषि आय जैसे अन्य स्रोत शामिल हैं, वे अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर -1 का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी ओर, 44AD, 44DA, और 44AE के मुताबिक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और व्यवसाय और पेशे से 50 लाख रुपये तक की कमाई करने वाली फर्म (LLP को छोड़कर) आय दर्ज करने के लिए टैक्स रिटर्न ITR-4 का लाभ उठा सकते हैं. बशर्ते उनकी कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक न हो.

वेतनभोगी व्यक्तियों को अपना आयकर रिटर्न सफलतापूर्वक दाखिल करने के लिए जून में कंपनियों द्वारा जारी किया गया फॉर्म -16 रखना जरूरी है. गौरतलब है कि फॉर्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि 15 जून है.IT Return

करदाताओं के पास आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए 31 जुलाई, 2023 तक का समय है. गौरतलब है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल की शुरुआत में फरवरी के दूसरे सप्ताह में वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म की घोषणा की थी.

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close