अम्बिकापुर-जिले में व्यावसायिक गतिविधियो पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं समूर्ण जिले को कंटेममेन्ट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड. 19 प्रकरणों की संख्या में वृद्धि एवं इस महामारी से मौतो की संख्या को देखते हुए तथा गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका के परिणाम स्वरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा कुछ रियायत के साथ कंटेन्मेंट जोन की अवधि 15 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जारी आदेशानुसार इस अवधि में जिले की सीमाएं पूर्ववत सील रहेंगी तथा प्रतिबंध लागू रहेगा। बढ़े हुए प्रतिबंधित अवधि में कुछ गतिविधियो की अनुमति दी गयी है शेष पूर्व जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगे।इन गतिविधियों की मिली अनुमति- पेट्रोल पंप सभी सेवाओ के लिए अपने निर्धारित समयानुसार खुल सकेंगे। इसी प्रकार फ्लोर मिल भी अपने निर्धारित समयानुसार खुलेंगें ।फ्लोर मिल संचालकों को टोकन सिस्टम से सेवा प्रदान करना होगा।
कृषि खाद. बीज,कृषि उपकरणए यंत्र तथा कृषि दवाई से संबंधित दुकाने प्रातः6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा मोहल्लों में संचालित केवल स्वतंत्र किराना दुकान प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगें। बिना दुकान खोले एसी, कूलर एवं पंखे की सप्लाई घर पहुंच सेवा के माध्यम से की जा सकेगी। इनके मरम्मत कार्य घर में जाकर कर सकेंगे। पंजीयन कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी अनिवार्यता एवं कार्यालय को सेनिटाइज कर 50 प्रत्तिशात कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के माध्यम से खोलने की अनुमति होगी। इसके साथ ही डाक एवं कुरियर सेवायें संचालन की भी अनुमति रहेगी।