मुंगेली।कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुंगेली जिले में भी 14 अप्रैल सुबह 6:00 से 21 अप्रैल रात 12:00 बजे तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में मुंगेली जिले की सभी सीमाएं पूर्ण तहसील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। वही दूध पार्लर और दुग्ध वितरण तथा न्यूज़पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि सुबह 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक की ही होगी।
दूध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोले जायेंगे।केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समय अवधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी