बिलासपुर।संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा जारी निर्देष के अनुसार लोक सभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्ष आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित नहीं होगें। उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में पूर्व में किसी भी कार्यक्रम/आयोजन आदि हेतु जारी समस्त स्वीकृति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएगें। यदि पूर्व में आयोजन हेतु राशि आवंटित हुई है तब भी आवंटित राषि का स्वीकृति आदेश निरस्त माना जाएगा।CGWALL.COM के WhatsApp GROUP से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर डा.ॅ संजय अलंग ने उक्त आदेश के संबंध में सभी विभागों को पालन करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्वाचन अवधि तक शासकीय राषि से कोई भी सांस्कृतिक उत्सव या समारोह आयोजित नहीं किये जाएंगे। भले ही राशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी हो।