छत्तीसगढ़िया को सरकारी नौकरी मे 5 साल छूट

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neetरायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार रात उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए । बैठक के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने केबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासकीय, अर्ध-शासकीय एवं संस्थागत निकायों के नवीन भवनों पर रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लॉंट की स्थापना को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2016 के बाद से लागू होगा। राज्य के विभिन्न भवनों पर 10 से 50 किलोवॉट क्षमता के पावर प्लांट स्थापित किये जायेंगे। इस निर्णय से पूरे राज्य में लगभग 200 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लॉंट स्थापित होने की संभावना है, जो राज्य की विद्युत की कुल मांग का 5 प्रतिशत से अधिक है, अर्थात विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा क्रय की जा रही मंहगी बिजली की बचत होगी जो उपभोक्ता की बिजली की दरों को प्रतिस्पर्धा में कम रखने में सहायक होगी तथा राज्य की पर्यावरण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह एक दूरगामी कदम है।

                                   श्री चंद्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने राज्य शासन के विभागों में सीधी भर्ती के पदों के लिए स्थानीय निवासियों को 35 वर्ष की अधिकतम निर्धारित आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया। राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती की पदो ंके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष और स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के हित में वर्ष 2013 में स्थानीय निवासियों को विभागों में की जाने वाली सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में पांच वर्ष की छूट केवल एक बार के लिए प्रदान की गई थी। यह छूट कैलेण्डर वर्ष 2014 में समाप्त हो जाने के कारण शिक्षित बेरोजगारों के हित में कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक प्रदान करने का निर्णय आज की बैठक में लिया गया। श्री चंद्राकर ने बताया कि विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त हो रही छूट यथावत रहेगी, लेकिन सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर की जाने वाली भर्तियों के लिए लागू नहीं होगी।

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