बिलासपुर—- आदिवासी नेता संतकुमार नेताम ने कैविएट दायर कर जोगी नामांकन रद्द मामले में याचिका डाले जाने सूरत में पक्ष रखे जाने की बात कही है। संतकुमार नेताम की तरफ से मामले में उनके अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और संदीप श्रीवास्तव की तरफ से पेश किया गया है।
जानकारी देते चलें कि पिछले दिनों उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया । उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अमित जोगी को कंवर मानने से इंकार कर दिया। इसी तरह मुगेली जिला छानबीन समिति ने भी जांच पड़ताल के बाद ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को संदेहास्पद मानते हुए निलंबित कर दिया।
बावजूद इसके अमित जोगी और ऋचा जोगी ने मरवाही अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग अधिकारी ने छानबीन समितियों की रिपोर्ट और कांग्रेस, गोंडवाना और अन्य लोगों के तर्क सुनने के बाद अमित और ऋचा जोगी का नामांकन रद्द कर दिया।
नामांकन रद्द होने के बाद अमित जोगी ने बयान दिया कि रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संतकुमार नेताम ने अमित और ऋचा जोगी की तरफ से याचिका दायर किए जाने की सूरत में केविएट लगाया है। संतकुमार नेताम की तरफ से अधिवक्ता सुदीप और संदीप दुबे ने केविएट कोर्ट में पेश किया।
मामले की जानकारी संतकुमार नेताम ने दी है।