सुकमा।सुकमा कलेक्टर ने जिले में कोरोना के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के चलते कड़े प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं . जारी आदेश के अनुसार 11 अप्रैल 2021 से शाम 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे किराना, दुकान ,शॉपिंग मॉल ,सिनेमा हॉल, सब्जी दुकान आदि को शाम 6:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शाम 6:00 बजे के बाद सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। रेस्टोरेंट होटल और ढाबा में रात 8:00 बजे तक डाइनिंग और रात 10:00 बजे तक केवल टेक अवे की अनुमति होगी। जिले में संचालित सभी जिम और पार्क आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।CLICK HERE TO JOIN OUR TELEGRAM NEWS GROUP
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