NPS बन सकता है आपके टैक्स सेविंग का हथियार

Shri Mi
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NPS ।अगर आप भी नौकरीपेशा इंसान हैं और टैक्स सेविंग के लिए विकल्प तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. अगर आपने अब तक इन्सोमे टैक्स नहीं फाइल किया है तो समय रहते आपको ये काम कर लेना चाहिए इसके लिए आज हम आपको ऐसा निवेश विकल्प बताने जा रहे हैं जिससे आप अपना 25 हजार या 50 हजार नहीं बल्कि पूरा 1 लाख रुपये बचा सकते हैं.

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टैक्स सेविंग करने के लिए सरकार की NPS आपके बहुत ही काम की हो सकती है. इसमें आप कई तरह से अपना ढेर सारा टैक्स बचा सकते हैं. बता दें, एक फाइनेंशियल में आप इसके जरिये 1 लाख रुपये बचा सकते हैं.

NPS के जरिये आप सेक्शन 80CCD(2) के जरिए काफी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. NPS में वैसे तो आपकी कंपनी कॉन्ट्रिब्यूट करती ही है जिसपर आपको टैक्स मिलता है. लेकिन इसके बाद आप खुद भी इसमें निवेश करके एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. आपकी कंपनी इसमें 10% तक कंट्रीब्यूट करती है. वहीं, सरकारी कर्मचारियों का 14% कंट्रीब्यूशन इसमें जाता है.

आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी सालाना बेसिक सैलरी 9 लाख रुपये है. अब इसमें आपकी कंपनी इसमें 80,000 रुपये कॉन्ट्रिब्यूट करती है. ऐसे में आप अपनी 80 हजार का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.

ऐसे समझें कैलकुलेशन

इस पूरे कैलकुलेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी इसमें 10% कंट्रीब्यूट करती है इसके बाद आप इसमें खुद से भी सेक्शन 80 CCD (1b) निवेश कर सकते हैं. इसमें आप अगर 50 हजार और निवेश करते हैं तो आप 1 लाख तक अपना टैक्स बचा लेंगे.

इसके अलावा कई कंपनियां आपको और भी तरह के फायदे देती हैं. इसमें 1 लाख का LTA यानि leave travel allowance, 2 हजार का न्यूजपेपर अलाउंस, 26 हजार का मील कूपन समेत कई अलाउंस कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है जिससे उनका काफी टैक्स बचता है.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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