रायपुर।छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने नगर निगम रायपुर द्वारा कोरोना संबधी कार्यो में शासकीय शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 का उल्लंघन बताया है. फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी ,प्रांतीय सचिव वंदना शर्मा, रायपुर संभाग अध्यक्ष अशोक रायकिचा और जिला अध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा का कहना है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2019 की अनुसूची एक (नियम-5) में सेवा में सम्मिलित पदों और उनकी नियुक्ति अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख है. नगर निगम रायपुर के अधिकारी शासकीय शिक्षकों के मामलों में नियोक्ता अर्थात सक्षम प्राधिकारी नहीं है।उनके द्वारा जारी कोरोना ड्यूटी आदेश गलत है।
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