OROP Arrears : लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल 25लाख कर्मचारी पेंशनर्स को पेंशन के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। 15 मार्च तक बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ ही केंद्र सरकार की गतिविधि में भी तेजी आई है। पेंशन राशि के बकाया भुगतान के लिए अब और इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर तारीख की भी घोषणा की है।
बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा
OROP Arrears : वन रैंक वन पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा तारीख भी तय कर ली गई है। जल्दी उनके खाते में पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान में हो रही देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक को एक ही किस्त में वन रैंक वन पेंशन योजना की बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं।
बता दे कि बकाया पेंशन राशि का भुगतान करने में सरकार को 8500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसे एक जुलाई 2019 से लागू किया गया है। वहीं इसका लाभ परिवार पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी उपलब्ध कराया जाना है।
जुलाई 2019 से जून 2022 तक के एरियर का भुगतान
वही बकाया पेंशन के रूप में पेंशनर्स के खाते में 1 लाख रुपए तक देखने को मिलेंगे। वहीं कई पेंशन भोगियों को 85000 से लेकर 95000 पेंशन का लाभ मिलेगा। एरियर भुगतान के साथ ही नई व्यवस्था के तहत जवानों को ₹87000 जबकि कर्नल को 4.42 लाख रूपए और लेफ्टिनेंट जनरल को ₹4.32 लाख रुपए एरियर के रूप में प्राप्त होंगे। इसके लिए बीते साल दिसंबर में वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। अनुराग ठाकुर और इसकी जानकारी दी गई थी। 20 लाख से अधिक पेंशनर्स को इसका लाभ उपलब्ध कराया जाना था लेकिन संशोधन और 1 जुलाई 2014 के बाद 25 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत पेंशन योजना में पेंशनर्स को जुलाई 2019 से जून 2022 तक के एरियर का भुगतान किया जाना है।
रक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुए आवश्यक निर्देश
रक्षा लेखा महानियंत्रक के अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि रक्षा मंत्रालय से इसके लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए। 15 मार्च तक बकाया राशि का भुगतान किए जाने को लेकर काम जोरों पर समय सीमा में पेंशन राशि जारी नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तय समय पर कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
इससे पहले एक अन्य अधिकारी ने कहा कि 28 जनवरी को पूर्व सैनिकों को एरियर की पहली किस्त का भुगतान करना शुरू कर दिया गया था। 28 फरवरी तक वीरता पुरस्कार विजेता और परिवारिक पेंशन सहित सभी पात्र लोगों के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी पूर्व सैनिकों को अगले 2 सप्ताह में वन रैंक वन पेंशन के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
इससे पहले 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को 2500000 पूर्व सैनिकों की पेंशन की बकाया राशि 15 मार्च तक आ जाएगी के निर्देश दिए गए थे। हालांकि 20 जनवरी को मचाले कौशिक पत्र जारी कर कहा गया कि बकाए को चार छमाही में जारी किया जाएगा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत के आदेशों का पालन करना होगा। रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों में सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि अदालती आदेश के बावजूद पेंशन किस्तों में देने का फैसला लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो अवमानना नोटिस जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च की समय सीमा के अंदर एरियर का भुगतान नहीं किया जाता है तो 9% की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा।