Pension News: पेंशन पर आया सरकार का नया आदेश

Shri Mi
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Pension News/ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मई 2023 से बढ़कर 26 जून हो गई है. इस बीच अब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने साफ किया है कि वह ज्यादा सैलरी पर पेंशन की कैलकुलेशन करते समय प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में नियोक्ताओं के योगदान के कुल 12% योगदान में से 1.16% अतिरिक्त योगदान प्राप्त करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में फैसला सुनाया था कि जो लोग 1 सितंबर, 2014 को एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाईजेशन (EPFO) के सदस्य थे, वे उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं.

मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह कदम एम्प्लाइज पेंशन स्कीम (Employees’ Pension Scheme) के लिए सब्सक्राइब करने वाले कर्मचारियों का बोझ कम करेगा.Pension News
श्रम मंत्रालय ने आगे कहा कि कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और विविध प्रावधान अधिनियम की भावना के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता में पेंशन फंड में कर्मचारियों के योगदान की कल्पना नहीं की गई है. मंत्रालय ने कहा कि EPF & MP Act and the Code को ध्यान में रखते हुए प्रोविडेंट फंड में नियोक्ताओं के योगदान के कुल 12% के भीतर से 1.16% अतिरिक्त योगदान लेने का निर्णय लिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 15000 रुपये से अधिक सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी 1.16% से ज्यादा योगदान करने का विकल्प चुन सकते हैं. कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अधिकारियों को छह महीने की अवधि के अंदर योजना में जरूरी एडजस्टमेन्ट्स करने का निर्देश दिया.
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मंत्रालय ने कहा कि इस निर्देश को लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सहित मामले के सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की गई. इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है, इसलिए प्रासंगिक प्रावधान लाना उचित होगा.
अधिसूचना में श्रम मंत्रालय ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर तुरंत सभी कार्रवाई की है. जिसमें लाभार्थियों को उच्च पेंशन के लिए फाइल करने की अनुमति देने के लिए समय सीमा 26 जून तक बढ़ाना भी शामिल है.
By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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