नई दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनिवार्य योग्यता में एक अहम बदलाव किया है. इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय या कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं रहेगी, बल्कि नेट, सेट व स्लेट क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होंगे.
नई व्यवस्था एक जुलाई से लागू कर दी गई है. यूजीसी के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने गजट नोटिफिकेशन की तस्वीर ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
यूजीसी चेयरमैन ने लिखा है, 1 जुलाई 2023 से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नियुक्ति के लिए पीएचडी की योग्यता केवल वैकल्पिक होगी. उच्च संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम मानदंड NET/SET/SLET होंगे. ये नियम एक जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं.’
बता दें कि यदि किसी के पास पीएचडी की डिग्री है तो वह बिना यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किए भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. साल 2021 में किए गए नियुक्ति से जुड़े बदलावों को रद्द कर दिया गया है.