नयी दिल्ली- केंद्र सरकार ने अंग्रेज़ों के जमाने से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव करते हुए रात में भी पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी है।केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार पोस्टमार्टम अब पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के साथ अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी जा सकता है। रात में पोस्टमार्टम को दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी। इसका प्रयोग कानूनी उद्देश्यों और संदेह की स्थिति में किया जा सकेगा। हालांकि, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, क्षत-विक्षत शरीर, संदिग्ध परिस्थिति जैसी श्रेणियों में रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जायेगा।
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