बिलासपुर। शासकीय अनुदान प्राप्त निजी स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव संचालक और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को 90 दिनों के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया है। बिलासपुर जिले के सरकंडा छत्तीसगढ़ स्कूल परिसर में रहने वाले सुशील कुमार तिवारी और यूटीडी लोकेश कुमार शुक्ला व दिलीप कुमार यादव ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के जरिया है कोर्ट में याचिका लगाई थी।तीनो इस स्कूल में क्रमशः 1983, 1985 और 1981 से कार्यरत हैं अब रिटायरमेंट के करीब है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा है वे काफी सालों से इस स्कूल में कार्यरत हैं। उनका स्कूल प्राइवेट होने के बाद भी शत-प्रतिशत शासकीय अनुदान प्राप्त है। उनकी नियुक्ति भी पात्रता के आधार पर शासन के अनुमोदन पर ही नियमानुसार की गई थी पूर्णविराम उन पर वह स्कूल पर सारे शासकीय नियम लागू होते हैं।