Chhattisgarh टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि कमला गौतम शिक्षक टीएलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटकोट विकासखंड तोकापाल के Retierement होने पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी तोकापाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर से उनके pension , ग्रेजुएटी व अर्जित अवकाश नकदीकरण भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है।
बीईओ ने अपने पत्र में कहा है कि संविलियन उपरांत शासकीय सेवा 4 वर्ष 4 माह 29 दिन होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 42(1) की पात्रता नही होती है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने सवाल किया है कि क्या यही है शासन का पुरानी पेंशन योजना,? ऐसी पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के एल बी शिक्षक संवर्ग के लिए घातक है, सरकार सभी नियुक्त शिक्षको को प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी Pension की पात्रता दे।
तोकापाल की शिक्षक कमला गौतम 25 वर्ष की सेवा देने के बाद खाली हाथ रिटायर हो गई, अभी तक अधिकारियों को स्पष्ट नही है कि उन्हें पेंशन, ग्रेज्युटी व अवकाश नकदीकरण का कैसे भुगतान किया जावे, 1998 से सेवा प्रारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2012 से वह नई पेंशन योजना में शामिल थी, अब पुरानी पेंशन योजना में भी शामिल हुई, किन्तु उन्हें पेंशन का लाभ नही देना निराशाजनक पुरानी पेंशन योजना है, यह कल्पना छत्तीसगढ़ के शिक्षको ने नही की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू किये गए पुरानी पेंशन योजना का लाभ शिक्षकों को नही मिल पा रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा तथा ग्रेच्युटी के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा का प्रावधान है।
एल बी संवर्ग के शिक्षक 2018, 2019 व 2020 में संविलियन हुए है, जबकि उनकी प्रथम नियुक्ति पूर्व की है, अतः शासन द्वारा पूर्व सेवा का लाभ जब तक नही दिया जाएगा, पुरानी पेंशन योजना लागू करने का लाभ एल बी संवर्ग के शिक्षको को नही मिल पायेगा।
सेवानिवृत्त एल बी संवर्ग के शिक्षक व दिवंगत एल बी संवर्ग के परिजन दर दर भटकने को मजबूर है, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मांग किया है कि शासन पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए पेंशन, ग्रेजुएटी व अर्जित अवकाश नकदीकरण भुगतान का निर्देश जारी करें.