24 घण्टे में ऋषभ पानीकर को जिला निकाला….कलेक्टर ने जारी किया आदेश…मैडी उर्फ रितेश और संतोष को किया जिला बदर

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-कलेक्टर बिलासपुर संजीव कुमार झा ने एक आदेश जारी कर असामाजिक गतिविधियों में शामिल बदमाश ऋषभ पानीकर को बिलासपुर जिला को 24  घण्टे के अन्दर छोड़ने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने जिला बदर दो अलग से भी फरमान सुनाया है। आदेश के अनुसार आदतन बदमाश रितेश निखारे ऊर्फ मैडी और संतोष साहू को भी जिला छोड़ने को कहा है। तीनो मामले में कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है।

 ऋषभ पानीकर को जिला निष्कासन

कलेक्टर और दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने दो अलग अलग आदेश जारी कर चुनाव को केन्द्र में रखते हुए शहर के अपराधिक गतिविधियों में शामिल दो बदमाशों को 24 घण्टे के अन्दर बिलासपुर जिला छोड़ने का आदेश दिया है। कलेक्टर झा ने शिव चौक निवासी ऋषभ पानीकर को राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा- 3 (क), (ख) के तहत 24 घण्टे के अन्दर बिलासपुर छोड़ने को कहा है। आदेश में बताया गया है कि ऋषभ पानीकर बिलासपुर से लगे राजस्व जिला जॉजगीर-चॉपा, कोरबा, मुँगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और बलौदा बाजार की सीमाओं से 6 महीने तक बाहर रहेगा। कलेक्टर आदेश के अनुसार 6 महीने के बाद बिना वैधानिक अनुमति के जिले और सीमा जिलो में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

 

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मैडी को भी जिला निकाला

 

कलेक्टर ने एक दूसरा आदेश जारी कर रितेश निखारे उर्फ मैडी को जिला बदर किया है। मैडी जरहाभाठा सिविल लाईन क्षेत्र का रहने वाला है। जिला बदर आदेश में बताया गया है कि मैडी 2009 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। मारपीट,बलवा, चक्का जाम, हत्या का प्रयास, अपहरण करने का अपराध भी दर्ज है। पिचळे 13-14 सालों में मैडी ने अपने साथियों के साथ लगातार विभिन्न प्रकार के अपराधिक गतिविधियों संलिप्ता पायी गयी है। सभी मामलों में समय समय पर पुलिस कार्रवाई भी हुई है। इस दौरान केन्द्रीय जेल में काफी लम्बे समय तक बन्द रहा।

क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए रितेश निखारे को शहर से बाहर किया जाना जरूरी है।  निखारे पर 14 अपराधिक प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। एक प्रकरण विवेचनाधीन है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत  रितेश निखारे की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है। मैडी को बिलासपुर समेत सीमावर्ती जिलों से 6 माह का जिला बदर किया जाता है।

संतोष साहू को भी निकाला

कलेक्टर ने तीसरे आदेश में खमतराई निवासी संतोष ऊर्फ डैनी साहु के लिए जिला बदल का फरमान जारी किया है। बताया गया है कि डैनी साहू साल 1995 से अपराधिक गतिविधियों में शामिल है। साहू पर 27 अपराधिक मामले में न्यायालय में चल रहे हैं।  डैनी के खिलाफ मारपीट,हत्या, चोरी , लूट, मादक पदार्थों की बिक्री, आर्म्स एक्ट पास्को और आबकारी एक्ट के तहत कई थानो में अपराध दर्ज है। मामले मे समय समय पर संतोष के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गयी है। अभी भी लोकव्यवस्था भंग करने को लेकर शिकायत मिल रही है। अपराधिक गतिविधियों में शामिल संतोष के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जाती है।

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