SBR महाविद्यालय मैदान खरीदी मामला…तहसीलदार का आदेश…कोर्ट आदेश की हुई अनदेखी…नहीं होगा नामांतरण

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—तहसीलदार बिलासपुर कोर्ट ने एसबीआर महाविद्यालय मैदान खरीदी मामले में बड़ा फैसला किया है। अतिरिक्त तहसीलदार ने जमीन खरीदने वालों की तरफ से पेश किए गए नामांतरण आवेदन को खारिज कर नस्तीबद्ध कर दिया है। तहसीलदार कोर्ट ने बताया कि मामला इस समय कोर्ट में है। जमीन खरीदने वालों ने कोर्ट के आदेश का सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसलिए नामांतरण आवेदन को खारिज करते हुए प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाता है।

डबल बैंच में मामले की सुनवाई

जानकारी देते चलें कि एसबीआर मैदान खरीदी मामले की सुनवाई इस समय हाईकोर्ट की डबल बैंच मैें चल रही है। इसके पहले हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने अतुल बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रस्ट की जमीन खरीदने वालों के पक्ष में फैसला दिया था। सिंगल बैंच ने जरूरी निर्देशों का पालन करते हुए मैदान की जमीन कलेक्टर के निर्देश पर आक्सन से कराने को कहा।

 मामले में अतुल बजाज, अमित बजाज, सुमित और संतोष बजाज ने हाईकोर्ट का दुबारा दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जमीन कलेक्टर की है। ट्रस्ट ने साल 1992 में जमीन कलेक्टर को दिया है। इसलिए सरकारी जमीन बेचने का अधिकार ट्रस्ट को नहीं है। और ना ही जमीन पर ट्रस्ट का दावा ही बनता है।

नामांतरण आवेदन खारिज

मुख्य न्यायाधीश की डबल बैंच ने सुनवाई करते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया। इसके पहले सिंगल बैंच ने फैसला सुनाया कि निश्चित शर्तों का पालन करते हुए जमीन का आक्शन किया जाए। लेकिन खरीददारों ने प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए जमीन ट्रस्ट से खरीद लिया। तहसीलदार कोर्ट ने एक दिन पहले यानी 21 दिसम्बर को सुनवाई कर बताया कि जमीन खऱीदते समय कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसलिए जमीन खरीदने वालों की तरफ से पेश किए गए नामांतरण आवेदन को खारिज किया जाता है। साथ ही मामले को नस्तीबद्ध भी किया जाता है।

अभी आधी जीत

मामले में बजाज बन्धुओं की तरफ से अतुल बजाज ने बताया कि सिंगल बेच के फैसले के खिलाफ हमने डबलबैंच में मामले को दाखिल किया है। पंजीयक हमने रजिस्ट्री पर रोक लगाए जाने का आवेदन किया था। लेकिन बातों को गौर नहीं किया गया। सिंगल बैंच ने आक्शन का आदेश दिया था। अब मामला डबल बैंच में चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट ने जमीन खरीदी मामले मैें यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया है। नामांतरण आवेदन खारिज होने से कालेज और छात्रों को आधी जीत मिली है।

कोर्ट ने 11 खरीददारों को किया तलब

बताते चलें कि हाईकोर्ट डबल बैंच ने एक दिन पहले ही एसबीआर जमीन मामले में बजाज बन्धुओं की याचिका पर सुनवाई किया है। कोर्ट ने मामले को 6 सप्ताह बाद सुनने की तारीख दिया है। सुनवाई के दौरान पहली बार 11 खरीददारों की तरफ से वकील पेश हुआ। इसके अलावा सरकार की तरफ से खरीदी के खिलाफ दायर याचिका को बजाज बन्धुओं की याचिका के साथ कोर्ट ने सुनने का फरमान जारी किया है। याचिका कर्ताओं की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि एसबीआर का मैदान कलेक्टर का है। इसलिए ट्र्स्ट कलेक्टर की जमीन बेच ही नहीं सकता है।

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