राहत की खबरःशर्तों में खुलेंगे सिनेमा घर.कलेक्टर का आदेश..सोशल डेस्टिंसिंग..बैठक व्यवस्था का रखना होगा ध्यान..सर्दी खांसी वाले लोगों को नहीं मिलेगा प्रवेश

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- कोरोना काल में लाक डाउन के बाद अनलाक प्रक्रिया के तहत कलेक्टर ने कड़े निर्देश के साथ टाकीज, मल्टिप्लेक्स संचालन को हरी झण्डी दिखाया है। कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने आदेश निकालने के बाद सख्त निर्देश भी दिया है। निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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                कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सर्दी खांसी वाले लोगों का मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में प्रवेश वर्जित रहेगा। बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन गंभीरता के साथ किया जाएगा। छींकते समय रूपाल,टीशु पेपर समेत कुहनी का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य होगा।

             निर्देश में बताया गया है कि बन्द थिएटर में एसी का तामपान निर्धारित निर्देशों के अनुसार होगा।

                कलेक्टर आदेश में बताया गया है कि मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघर कन्टेनमेन्ट जोन में नहीं खोले जाएंगे। मल्टिप्लेक्स या सिनेमाघरो में 65 साल से अधिक और 10 साल से कम किसी भई व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा।

                पढ़िए कलेक्टर ने क्या क्या निर्देश दिया है।

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