बिलासपुर— सिरगिट्टी पुलिस ने बलात्कार और मारपीट के आरोप में यदुनन्दन नगर निवासी दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि अभय सिंह उसका पिछले 6 साल से शारीरिक शोषण कर रहा है। मामले की जानकारी जब उसके मां को देने जा रही थी। उसी दौरान दोनों भाइयों ने उसको राड से मारापीटा। स्कूटी भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
लड़की ने सिरगिट्टी थाना पहुंचकर बताया कि यदुनन्दन नगर निवासी अभय सिंह 5 अक्टूबर 2015 को अपनी स्कूटी पर बैठाकर तिरफरा सेक्टर डी ले गया। सुनसान जगह पर उसने जबरदस्ती सम्बन्ध बनाया। घटना के समय दोनों नाबालिग थे। घटना के बाद वह रोने लगी। और मां को बताने की बात कही।
इस दौरान अभय सिंह ने कहा कि दोनो शादी करेंगे। झांसे में आकर घटना की जानकारी अपने मां बाप को नहीं दी। इसके बाद वह लगातार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। इस बीच अभय के बड़े भाई अजय सिंह को घटना के बारे में बताया। उसने मारने पीटने की बात कही। और कहा कि यदि किसी को बताएगी तो उसके माता पिता को जान से मार देगा।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि बालिग होने के बाद अजय सिंह से शादी की बात कही। लेकिन उसने इंकार कर दिया। साथ ही धमकी भी दिया कि यदि किसी को बताएगी तो मौत के घाट उतार देगा। मैने घटना के बार में अपनी मां को बताया। उसने कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो..फिर शादी की बात सोचना।
इस दौरान भी अजय सिंह ने जब तक शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। अन्त में थककर 8 अगस्त 2021 की शाम पांच बजे अपनी स्कूटी से सारे घटना क्रम की जानकारी देने अभय की मम्मी को बताने उसके घर जा रही थी।
इसी बीच चक पर अभय के बड़े भाई अजय ने देख लिया। रोककर गाली गलौच करने लगा। जान से मारने की धमकी दिया। उसने कहा कि यदि पुलिस या किसी को बताएगी मां बाप के समेत उसकी हत्या कर देगा। और लोहे की राड से मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान उसके कंधे,कमर में चोट पहुंची। स्कूटी को भी तोड़ा। उसी समय अभय सिंह भी आ गया। दोनों भाइयों ने गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
मारपीट के बाद अजय सिंह ने घर भी पहुंचाया। उसने मम्मी पापा को बताया कि स्कूटी से गिरकर चोट लगी है। अजय के जाने के बाद मामले की सारी जानकारी मम्पी पापा दो दी।
पुलिस ने लड़की की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए आलाधिकारियों को जानकारी दी। तत्काल कार्रवाई करते हुए अजय सिंह और अभय सिंह को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(ढ) 323,427,34 का अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों को न्याायालय के हवाले कर जेल भेज दिया गया।