राशि स्टील पॉवर प्लान्ट पर सवा करोड़ का जुर्माना ..पर्यावरण विभाग की दो टूक..सख्त होगी कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
3 Min Read
बिलासपुर— पर्यावरण विभाग ने पाराघाट स्थित राशि पॉवर प्लांट पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक करोड़ 25 लाख दस हजार जुर्माना लगाया है। विभाग से जारी पत्र में कम्पनी को सख्त निर्देश दिया गया है कि राशि जमा नहीं किए जाने पर विभाग कठोर कदम उठाएगा। बहरहाल खबर के बाद राशि स्टील एण़्ड पावर लिमिेटेड में हलचल मच गयी है।
                       पर्यावरण विभाग ने राशि पॉवर प्लान्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सवा करोड़ से अधिक राशि का जुर्माना लगाया है। 15 दिनों के अंदर जुर्माना नहीं पटाने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई का भी आदेश पत्र कम्पनी को दिया है।
                पर्यावरण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि पावर प्लान्ट को उद्योग से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट यानी कचरा प्रबन्धन में भारी लापरवाही को अंजाम दिया गया। मतलब कचरा नष्ट करने में भारी कोताही हुई है। सीधे तौर पर क्म्पनी ने पर्यावरण के साथ ही मानव और जीव जन्तुओं के जीवन से मजाक किया है।
खतरनाक कचरे का पहाड़
                   पर्यावरण विभाग के अनुसार 3 मार्च को पर्यावरण विभाग के कर्मचारी निरीक्षण के लिए पाराघाट गए। निरीक्षण के दौरान ठोस अपशिष्ट आयरन ओर टेलिंग्स का पहाड़ पाया गया।  पूछताछ के दौरान प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया की आयरन ओर टेलिंग्स का निपटान पिछले एक साल से नहीं किया गया है।
 प्रबंधन ने नहीं दिया नोटिस का जवाब
         बताते चलें कि शर्तों के अनुसार प्लांट प्रबंधन को हर महीने ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना है। बावजूद इसके निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया।  निरीक्षण के बाद अव्यवस्था को लेकर विभाग ने एक नोटिस भी जारी किया। बावजूद इसके प्रबंधन ने संतोष जनक जवाब नहीं दिया।
417 दिन का सवा करोड़ जुर्माना
            विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पाया कि प्लांट ने 11 जनवरी 2021 से 3 मार्च 2022 तक कुल 417 दिन तक नियम व शर्तों का उल्लंघन किया है। प्लांट प्रबंधन ने एनजीटी  आदेश का उलंघन के साथ ही पर्यावरण से जुड़ें नियम और शर्तों को भी गंभीरता से नहीं लिया है।
जुर्माना नहीं पटाने पर सख्त कार्रवाई
                   केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली  से जारी सर्कुलर के अनुसार क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कंपनी पर 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की अदायगी नहीं होने पर प्लांट के खिलाफ जल प्रदूषण निवारण के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम 1974,  वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
TAGGED: ,
close