मेरा बिलासपुर

हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद..प्रमोटी बीईओ में हलचल..स्कूल शिक्षा विभाग का निर्देश..अंतिम फैसला तक..पुरानी जिम्मेदारी निभाएं

प्रमोशन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट निर्देश ने दिया यह निर्देश..पुराने काम लौटे प्रमोटी एबीईओ

बिलासपुर—हाईकोर्ट ने बीईओ प्रमोशन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती..तब तक एबीईओ से बीईओ पदोन्त पर रोक लगाया जाता है। बताते चलें कि शासन ने कुछ महीने पहले एक आदेश जारी कर कई एबीईओ को बीईओ पद के लिए पदोन्नत किया था। आदेश के खिलाफ पदोन्नत विसंगितियों के खिलाफ कुछ एबीईओ ने याचिका दायर किया था। 
स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति से जुड़ी खबर को लेकर शिक्षा विभाग में हलचल है। बताते चलें कि 2013 में पीएससी से भर्ती 268 सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारियों में प्रमोशन के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार 42 एबीईओ को बीईओ सहायक संचालक पद पर  पदोन्नति किया गया।
  व्याख्याता अशोक कुमार चौहान ने बीईओ प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि यदि समय पर  प्राचार्य वर्ग 2 के पद पर प्रमोशन हो जाता तो बीईओ के पद के लिए सभी लोगों को अवसर मिलता। यद्यपि इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश के बचाव में अपना भी तर्क रखा। बावजूद इसके याचिकाकर्ता की दलील को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अंतिम निर्णय होने तक पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगायी जाती है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसला आने तक प्रमोशन पाने वाले सभी लोग अपने पूर्व स्थान पर ही काम करेंगे।


Back to top button
close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker