श्रीगंगानगर- राजस्थान के हनुमानगढ़ में पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का अपरहण कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को दस वर्ष की सजा सुनाई हैं।अदालत के न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने इस मामले में श्रीगंगानगर जिले में सादुलशहर निवासी कालू उर्फ शैलेन्द्र को यह सजा सुनाई। इस मामले में उस पर एक लाख पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को दस वर्ष की कैद
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