videoःअमर ने सीएम को किया ट्विट..बताया.. प्रतियोगी बच्चों के साथ अन्याय होने से बचाए.. पीएससी में नियमानुसार आयु सीमा में दी जाए छूट

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्य वर्ग के शासकीय सेवकों को स्थानीय निवासी की छूट दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को ट्विट किया है। पत्रकार वार्ता में अमर अग्रवाल ने ट्विट किए जाने की बात को पत्रकारों से साझा किया। उन्होने बताया कि राज्य के सभी निवासियों को 40 वर्ष तक परीक्षा में शामिल होने का नियम है।ट्वीट कर मुख्यमंत्री से  मांग किया है कि परीक्षा के आवेदन प्रक्रिया में है। हजारों युवाओं का भविष्य ऊहा फोह के बीच में है। मामले का तत्काल निदान किया जाना जरूरी है।
 
           सोशल मीडिया में भा ज पा नेता अमर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा खुला पत्र…..लोकसेवा भर्ती परीक्षा में स्थानीय निवासियों को मिलने वाली डोमिसाइल छूट बहाल करने की अपील*
 
                    भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि लोक सेवा परीक्षा 2021  के लिये सीजी पीएससी  171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में है।  छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी शासकीय स्थानीय लोगों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है।  उच्च आयु सीमा में त्रुटिपूर्ण गणना किये जाने से पूर्व के वर्षों में लागू नियम के बाद भी सामान्य वर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन मूलनिवासी होने के बाद भी 38 वर्ष की आयु सीमा के बाद भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। जबकि राज्य सेवा परीक्षा नियमों के अनुसार राज्य के स्थानीय निवासियों को 40 वर्ष की आयु तक राज्य सेवा परीक्षा में शामिल होने की पात्रता है।
 
               अमर अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया में खुला पत्र लिखा है। ट्टिविट से सारी जानकारियों को साझा किया है। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रही भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ स्थानीय निवासी की आयु सीमा  छूट में ,कटौती किए जाने को अन्याय होने की जानकारी दिया है। छूट को बहाल करने के लिए अपील भी किया है। 
 
              2016 में  छत्तीसगढञ सरकार ने 40 वर्ष की आयु की सीमा तक राज्य के निवासियों को अवसर प्रदान किया था। 30 जनवरी 2019 के छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर भी जारी किया है। इसलिए राज्य के निवासियों के लिए 40 वर्ष तक परीक्षा में शामिल होने का अधिकार है।
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